राजस्थान
मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना
योजना के बारे मे
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा कौशल
योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा
की गई है।
- राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम इस योजना
का नोडल विभाग है।
- कौशल तकनीकों के साथ जनसंख्या के सबसे ऊर्जावान
समूह को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना नवंबर 2019 में शुरू की गई थी।
- यह योजना शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को
एकीकृत करने का प्रयास करती है।
- योजना के लक्ष्य के अनुसार कॉलेज जाने वाले
युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए वह भी उनके संबंधित सरकारी कॉलेजों में।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान
किये जायेंगे :-
- पात्र छात्र छात्राओं को निशुल्क कौशल
प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा।
- साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए
जाएंगे।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के
नागरिक योग्य है :-
- राजस्थान का स्थायी निवासी।
- केवल राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत
नियमित विद्यार्थी।
- केवल स्नातक भाग द्वितीय तृतीय तथा
स्नातकोत्तर भाग पूर्वार्ध के विद्यार्थी।
- कॉलेज परिसर के भीतर स्थित कौशल विकास केंद्र
कॉलेज के स्नातकों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए डोमेन और लाइफ
स्किल्स/सॉफ्ट स्किल्स पाठ्यक्रम पेश करेंगे।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य कई कॉलेजों में
छात्रों को सॉफ्ट स्किल और डोमेन आधारित कौशल के संयोजन के माध्यम से रोजगार
कौशल प्रदान करना है
- पात्र विद्यार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री युवा
कौशल योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ई-मित्र केंद्र द्वारा।
- पात्र छात्र छात्राओं को निशुल्क कौशल
प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा।
- साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए
जाएंगे।
- राजस्थान का स्थायी निवासी।
- केवल राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत
नियमित विद्यार्थी।
- केवल स्नातक भाग द्वितीय तृतीय तथा
स्नातकोत्तर भाग पूर्वार्ध के विद्यार्थी।
- ई-मित्र केंद्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा कौशल
योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ
प्रदान किये जायेंगे :-
- पात्र छात्र छात्राओं को निशुल्क कौशल
प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा।
- साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए
जाएंगे।
- पात्र छात्र छात्राओं को निशुल्क कौशल
प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा।
- साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए
जाएंगे।
पात्रता
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के
नागरिक योग्य है :-
- राजस्थान का स्थायी निवासी।
- केवल राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत
नियमित विद्यार्थी।
- केवल स्नातक भाग द्वितीय तृतीय तथा
स्नातकोत्तर भाग पूर्वार्ध के विद्यार्थी।
- राजस्थान का स्थायी निवासी।
- केवल राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत
नियमित विद्यार्थी।
- केवल स्नातक भाग द्वितीय तृतीय तथा
स्नातकोत्तर भाग पूर्वार्ध के विद्यार्थी।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा कौशल
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित
दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- जन आधार कार्ड।
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- जन आधार कार्ड।
प्रक्रिया
- आवेदक को अपने जनाधार कार्ड के साथ
अपने नजदीक के ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
- ई-मित्र केंद्र के एजेंट द्वारा आवेदक का फॉर्म
ऑनलाइन पोर्टल पर भरा जायेगा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को
सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन पत्र को मंजूरी
हेतु म्बंधित अधिकारी के पास भेजा जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को
सूचित कर दिया जायेगा।
आवेदन पत्र
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान कौशल और आजीविका विकास
निगम हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2715817
- राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम
हेल्पडेस्क मेल :-
- asstprof.ravimeena@gmail.com
- राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम पता :-
जे-8-ए ईएमआई कैंपस झालाना
इंस्टीट्यूशनल एरिया जयपुर।
- 0141-2715817
- asstprof.ravimeena@gmail.com
जे-8-ए ईएमआई कैंपस झालाना
इंस्टीट्यूशनल एरिया जयपुर।
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