google.com, pub-9828067445459277, DIRECT, f08c47fec0942fa0 शुद्ध के लिए युद्ध-योजना में सहयोग पर मिलेंगे 51 हजार रूपये!

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शुद्ध के लिए युद्ध-योजना में सहयोग पर मिलेंगे 51 हजार रूपये!

प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध-मुखबिर योजना लागू


राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को मिलावट से बचाकर गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध‘अभियान-मुखबिर योजना-2022 लागू की है । योजना के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने या विक्रय करने वाले के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति को 51 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । मुखबिर की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी । 

योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत स्थान पर मिलावटी खाद्य पदार्थ के निर्माण या विक्रय की सूचना टोल फ्री नंबर 181 पर तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र, ई-मेल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसएमएस या व्हाट्स एप के माध्यम से दे सकता है । मुखबिर द्वारा दी गई सूचना का ये अधिकारी परीक्षण करेंगे । प्रथम दृष्टया सूचना सही पाए जाने पर मुखबिर को निर्धारित फॉर्म में सूचना देने के लिए कहा जाएगा । उसकी प्राप्ति रसीद एवं यूनिक कोर्ड मुखबिर को दिया जाएगा । मुखबिर की पहचान गोपनीय रखने के उद्देश्य से उसे इसी यूनिक कोर्ड से पहचाना जाएगा । 

सूचना के आधार पर लिए गए सैम्पल के खाद्य लैब में अनसेफ पाए जाने पर मुखबिर को 25 हजार रूपए की राशि दी जाएगी तथा कोर्ट में चालान पेश होने पर शेष 26 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी । इसी प्रकार सैम्पल खाद्य लेब में अमानक पाया जाने पर मुखबिर को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 हजार रूपए तथा एडीएम कोर्ट में चालान पेश होने पर 5 हजार रूपए की राशि देय होगी । यह राशि देने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है। 


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