राज्य सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में 1 जुलाई से एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।
पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है।
1 जुलाई, 2022 से सभी सरकारी कार्यालयों में एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक/थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) डिस्पोजेबल कटलरी जैसे कटोरे, ट्रे, कंटेनर आदि, जिनका उपयोग खाने योग्य/पेय परोसने के लिए किया जाता है, कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान व पेट बोतलें शामिल है।
कोई भी सरकारी कार्यालय उपर्युक्त एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनचक्रित कागज सामग्री आदि जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है।

0 Comments
यह Blogsमानवीय चेतना, पारिवारिक चेतना, सामाजिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना व राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की दिशा में एक सशक्त कदम है| इस जागरूकता के अभियान में आप सबका स्वागत है|