मुख्यमंत्री राजश्री योजना
बालिकाओं
के समग्र विकास हेतु, बालिकाओं
के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक
स्तर में सुधार करने के लिए, राज्य में 1 जून 2016
से मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। यह
योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई है। इस योजना के
अन्तर्गत कुल छः किश्तों में योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक लाभार्थी बालिका
के माता -पिता/अभिभावक को कुल राशि रूपये 50000/-
अधिकतम का परिलाभ नियमानुसार देय है।
6 किश्तों में यह पैसा दिया जाएगा
- पहली व् दूसरी क़िस्त चिकत्सा विभाग द्वारा सभी को दी जाती है।
- तीसरी किश्त 4000 रु लड़की प्रथम कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ती हो।
- चोथी किश्त 5000 रु की लड़की 6 th कक्षा में पढेगी तब दी जायेगी।
- पांचवी किश्त 11000 रु की लड़की 10th कक्षा में पढेगी तब दी जायेगी।
- छटी किश्त 25000 रु की लड़की 12th कक्षा में पढेगी तब दी जायेगी ।
यह सभी किश्त पाने के लिए
योग्यता क्या है :-
- बच्ची का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ होना चाहिए।
- बच्ची का एडमिशन सरकारी स्कूल में होना चाहिए ।
आवश्यक दस्तावेज जो चाहिए :-
- जन आधार कार्ड
- PCTC कार्ड जो हॉस्पिटल में बना कर दिया था
- घोषणा पत्र
- जन आधार में बैंक खाता लिंक होना चाहिए
- माता-पिता की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र देना होगा
- आशा द्वारा बनाया हुआ कार्ड देना होगा
योजना का लाभ अधिकतम 2 बच्चियों को ही दिया जाएगा
यह सभी दस्तावेज ले जाकर विधालय में देने
होगे जिसकी दिनांक 14.02.2022 से
28.02.2022 तक जमा करवाने होंगे ( 15 दिन का समय है)
NOTE:- ध्यान रहे बच्ची का जन्म 01 जून 2016
के बाद हुआ होना चाहिए तभी यह लाभ आपको
मिलेगा|
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